कोरोना वार्ड या कोविड केयर सैंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध केवल मेडिकल स्टाफ ही जा सकेगा वार्ड में:डीसी

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चरखी दादरी, 20 म,2021 जिलाधीश राजेश जोगपाल ने राष्टï्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दादरी जिला के अस्पताल, कोविड केयर सैंटर, होम आइसोलेशन सैंटर व कोविड वार्डों में रोगी के अलावा अन्य नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी व्यक्ति ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिला आपदा प्रबंधन समिति के चेयरमैन व जिलाधीश श्री राजेश जोगपाल ने आज जारी किए आदेश में कहा है कि महामारी को देखते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आम नागरिकों के अस्पताल व एकांतवास केंद्रों में प्रवेश किए जाने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल व कोविड केयर सैंटर आदि में कोई मरीज दाखिल है तो उसके परिजन भी वहीं चक्कर लगाने लगते हैं, जब कि यहां ऐसे भवनों में कोरोना अधिक तेजी से संक्रमण फैला सकता है। अस्पताल में भी रोजाना संैकड़ों व्यक्ति कोरोना रोगियों के साथ अस्पतालों में या फिर आईसीयू वार्डों में घुस जाते हैं, जिससे महामारी से पीडि़तों की संख्या जिला में बढ़ती जा रही है।
जिलाधीश राजेश जोगपाल ने अपने आदेश में कहा है कि केवल मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ के सदस्य ही होम आइसोलेशन सैंटर, कोविड केयर सैंटर या अस्पताल मेें मरीजों के आसपास जा सकते हैं। आम नागरिक को या मरीज के साथ आने वाले सहायकों को कोविड अस्पताल में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए दवाईयों व भोजन आदि की व्यवस्था अस्पतालों में की गई है। इसलिए संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड रोगियों के सहायक किसी वार्ड में अंदर नहीं जा सकेंगे। किसी व्यक्ति ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ राष्टï्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम व आईपीसी धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।