कोविड मरीजों से अतिरिक्त खर्चा वसूलने वाले प्राईवेट अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी  – डिप्टी कमिशनर

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सरकार के पास ऐपीडैमिक डिसीज एक्ट के अंतर्गत जरूरत पड़ने पर किसी भी डिफाल्टर अस्पताल को अपने कंट्रोल अधीन लेने का अधिकार

कोई भी 104 हेल्पलाइन और डीसी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकता है

पटियाला, 21 मई, 2021

जिला प्रशासन की तरफ से कोविड -19 मरीजों के इलाज के लिए अतिरिक्त खर्चा वसूल कर फायदा उठाने वाले अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

डिप्टी कमिशनर श्री कुमार अमित ने कहा कि यदि कोई अस्पताल या डाक्टर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का शोषण करता है तो जिला प्रशासन ऐपीडैमिक डिसीज एक्ट के अंतर्गत उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगा। सरकार के पास ऐसे अस्पतालों को बंद करने या अपने कंट्रोल अधीन लेने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत मिली के प्राईवेट अस्पताल सरकार की तरफ से निर्धारित किये रेटों से अधिक चार्ज लेकर मरीजों को ठग रहे हैं या फिर अस्पताल ऐसा करता पाया गया तो उनको बख्शा नहीं जायेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्राईवेट अस्पताल किसी भी मरीज की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। ऐसा करने वाले डिफाल्टर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के अलावा सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचेगा।

उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी और प्राईवेट डाक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ ने इस मुश्किल समय के दौरान तन-मन से लोगों की सेवा करके एक अच्छी मिसाल कायम की है परन्तु सिस्टम में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो स्थिति का अनुचित फायदा उठा कर लोगों को धोखा दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग समूचे पेशे की छवि को छूमिल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को चेतावनी दी कि वह अपनी हरकतों से तुरंत बाज आ जाएं नहीं तो सख्त कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें।

उन्होंने बताया कि राज्य और जिला स्तरीय कमेटी जल्द ही प्राईवेट अस्पतालों की तरफ से करवाए गए कोविड-19 मरीजों के इलाज का विस्तृत आडिट करेगी। इस सम्बन्धी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के 104 हेल्पलाइन नंबर और जिला कॉविड कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 0175-2350550  और 62843-57500 पर दर्ज करवाई जा सकती है।