चण्डीगढ़, 24 जुलाई- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य प्रदेश के 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
श्री यादव ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्रदेश के स्थाई निवासी को मिलेगा बशर्ते दुर्घटना के समय वह व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत रेल, सडक़ या हवाई दुर्घटनाओं में मृत्यु तथा अन्य दुर्घटनाओं के कारण स्थायी अपंगता शामिल है। इसके अलावा सांप के काटने, डूबने, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, लू लगने, आसमानी बिजली गिरने, जलने और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले भी शामिल हैं।
राज्य मंत्री ने बताया कि इस योजना में व्यावसायिक कार्यांे जैसे कि थ्रेसिंग मशीन, औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत दुर्घटना पीडि़त या मृत्यु के मामले में उसके पात्र संबंधी द्वारा आवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा, जहां दुर्घटना पीडि़त दुर्घटना के समय रहता था। राशि का भुगतान सीधा पात्र दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।

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