आरईआरए के निर्देशों या निर्णय या किसी आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान

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चण्डीगढ़, 28 सितम्बर- हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (एचआरईएटी), करनाल को रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए), हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्णय या किसी आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए), हिमाचल प्रदेश या इसके निर्णय लेने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्णय या किसी आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने तथा हिमाचल प्रदेश के रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित ऐसे अन्य कार्यों के निष्पादन के संबंध में हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (एचआरईएटी), करनाल को अधिकृत करने के निर्णय के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार को अवगत करवा दिया गया है। ट्रिब्यूनल को इसके वार्षिक बजट की 10 प्रतिशत राशि की त्रैमासिक आधार पर प्रतिपूर्ति हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी।

        उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आवास सचिव ने इस संबंध में यथाशीघ्र अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया था।