वैबीनार में मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के पंच-सरपंच हुए शामिल
चंडीगढ़, 1 सितम्बरः
आम जनता को मुफ्त कानूनी सहायता स्कीम से अवगत करवाने और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से चलाईं जा रही अलग अलग कानूनी क्ल्याण स्कीमों की जानकारी देने के लिए माननीय जस्टिस राकेश कुमार जैन, जज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सरपरस्ती अधीन विशेष वैबीनार किया गया, जिसमें जिला मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के गाँवों के पंचों, सरपंचों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर जिला और सैशन जज और मैंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी श्री अरुण गुप्ता ने बताया कि पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और अलग अलग कानूनी क्ल्याण स्कीमों का लाभ देने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी का गठन किया गया है और इस स्टेट अथॉरिटी की तरफ से गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं और अलग अलग कानूनी क्ल्याण स्कीमों का लाभ पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से राज्यभर में पंजाब विकटम कम्पनसेशन स्कीम लागू की गई, जिसके अंतर्गत तेजाब पीडि़त, बलात्कार पीडि़त, मानव तस्करी आदि के पीडि़तों को पुनर्वास के मंतव्य के साथ मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से जारी ‘वीमेन विकटम कम्पनसेशन स्कीम’ को भी पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से पंजाब भर में विशेष तौर पर लागू किया गया है।
इस मौके पर अतिरिक्त सदस्य सचिव डॉ. मनदीप मित्तल द्वारा पंचों और सरपंचों से अपील की गई कि वह अपने गाँवों में इन स्कीमों का अधिक से अधिक प्रचार करें जिससे जरूरतमंदों तक इनका लाभ पहुँच सके।
इस मौके पर जिला और सैशन जज और सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी श्री अरुण गुप्ता ने बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से आम जनता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1968 की सुविधा दी जा रही है और कोई भी व्यक्ति घर बैठे इस नंबर के द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

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