कहा, आरोप प्रायोजित अभियान और प्रचार के तहत लगाए गए हैं
आपराधिक मानहानि के मामले में, IPC S. 499/500 के तहत प्रतिष्ठा को हुई अपूरणीय क्षति के लिए दो साल तक के कारावास का है प्रावधान
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगा केस दर्ज
चंडीगढ़, 11 जनवरी 2022
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पटियाला के सौरभ जैन के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राघव चड्ढा के वकील द्वारा जारी एक सार्वजनिक बयान में कहा गया कि सौरभ जैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न नापाक तत्व राघव चड्ढा की सद्भावना और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप उनके खिलाफ एक प्रायोजित अभियान और प्रचार के तहत लगाए गए हैं।
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बयान के अनुसार सौरभ जैन द्वारा भ्रष्टाचार और चुनाव टिकटों के लिए पैसे से संबंधित आरोप झूठे हैं और यह राघव चड्ढा की बेदाग प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए कुछ पूर्व-नियोजित अभियान का हिस्सा हैं। आपराधिक मानहानि का मामला, आईपीसी की धारा 499/500 के तहत, जो किसी की प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति के लिए 2 साल तक के कारावास की सजा देता है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सौरभ जैन के खिलाफ दायर किया जाना है।
कृपया राघव चड्ढा के अधिवक्ता द्वारा जारी बयान की प्रति पढ़ें।

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