हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986’’ की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई

Haryana Cabinet approves a proposal to provide for Pension benefits to the employees of Haryana Rural Development Fund Administration Board

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986’’ की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई

चंडीगढ़, 10 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986’’ की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी  निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश/ नियम/ निर्देश जारी किए जा सकें । इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि ‘बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।’