स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने पर फाजिल्का के स्कूल की एनओसी रद्द

School Education and PWD Minister Vijay Inder Singla

प्राईवेट स्कूल प्रबंधकों की तरफ से कर्मचारियों के शोषण सम्बन्धी शिकायत मिलने के उपरांत की सख्त कार्यवाई
चंडीगढ़, 26 अप्रैल:
कोविड -19 महामारी के दौरान सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्राईवेट स्कूलों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुये स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने फाजिल्का जिले के एक स्कूल का एतराजहीनता सर्टीफिकेट (एनओसी) रद्द कर दिया है। इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुये श्री सिंगला ने कहा कि वह ऐसे स्कूलों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की निजी तौर पर निगरानी कर रहे हैं और शिवालिक पब्लिक स्कूल चक्क अराईयां वाला (जलालाबाद) की तरफ से पंजाब सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने पर एनओसी रद्द करने का फैसला किया गया है।
जिक्रयोग्य है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्राईवेट स्कूल प्रबंधकों की कथित ज्यादतियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतों के लिए अपनी निजी ईमेल आईडी   vijayindersingla@gmail.com   जारी की थी।
श्री सिंगला ने कहा कि इस स्कूल के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं जिसमें स्कूल प्रशासन की तरफ से कोविड -19 महामारी के दौरान कर्मचारियों को वेतन नहीं दिये जा रहें या कम वेतन दिये जा रहे थे।
उन्होंने आगे कहा कि स्कूल के खिलाफ शिकायतें मिलने के उपरांत शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया और उनके जवाब से सहमत न होते हुये उनकी एनओसी रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसी भी स्कूल प्रबंधक को कर्मचारियों का शोषण करने या किसी अन्य हिदायत का उल्लंघन नहीं करने देगी।