अनाधिकृत कब्जा हटाने की बड़ी कार्यवाही

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मानसरोवर योजना में 10 मकानों से हटाया अतिक्रमण
लगभग 10 करोड रुपये की सम्पत्तियों से हटाया अतिक्रमण

आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्यवाही

जयपुर, 7 अगस्त। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा शुक्रवार को
मानसरोवर योजना में अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 10 मकानों से अतिक्रमण हटाया। इन मकानों का बाजार भाव लगभग 10 करोड़ रुपये आंका जा रहा है।
आवासन आयुक्त ने बताया कि उन्हंे मानसरोवर योजना के सेक्टर 2, 7, 11 एवं 12 के 10
मकानों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण की सूचना मिली। इस पर उन्होंने तत्काल उप आवासन आयुक्त जे.एस. बुगालिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और इन मकानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
टीम द्वारा शुक्रवार सुबह ही पुलिस के सहयोग से अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए
इन मकानों को खाली करवाया गया और कब्जा लेकर ताले लगाये गये। आयुक्त ने इस कार्यवाही में सहयोग के लिए पुलिस आयुक्त का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर आवासीय अभियंता श्री उमेश गोयल, श्री राजेन्द्र गुप्ता सहित मंडल के कर्मचारी और पुलिस जाब्ता मौजूद था।
मंडल को मिले अतिक्रण हटाने के अधिकार, अतिक्रमियों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्यवाही मंडल एक्ट में संशोधन से सशक्त हुआ राजस्थान आवासन मंडल उन्होंने बताया कि राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 खण्ड 2 में धारा 51 ख जोड़ी गई है, जिससे मंडल को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी सम्पत्ति से खुद अतिक्रमण हटा सकेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड की योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के बाद मूलभूत संरचनाओं का निर्माण करने के साथ आवासों का निर्माण किया जाकर आमजन को आवंटित करने में समय लगता
है। इस अवधि में कई बार अतिक्रमियों द्वारा सम्पत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर लिया जाता था, लेकिन इनको हटाने की शक्तियां आवासन बोर्ड अधिनियम में नहीं थी।