किसान मक्का व धान की फसल का बीमा 15 जुलाई तक करवाएं-डाॅ. कुलदीप पटियाल

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बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें
बिलासपुर 4 जून,2021- उप निदेशक कृषि डाॅ. कुलदीप पटियाल ने जिला के समस्त किसानों से कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 के अंतर्गत मक्का व धान की फसल का बीमा 15 जुलाई तक करवाना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने बताया कि बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। उन्होंने बताया कि मक्का व धान फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर मक्का प्रीमियम 10 प्रतिशत (कुल राशि 3 हजार प्रति है) व धान प्रीमियम 5 प्रतिशत (कुल राशि 1500 प्रति है) निर्धारित की गई है। जिसमें से किसान द्वारा 2 प्रतिशत (600 रूपये प्रति हैक्टेयर/48 रुपये प्रति बीघा) वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई करेगी। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के लिए इस योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कम्पनी अधिकृत की गई है।
उन्होंने गैर ऋणी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाणपत्र सहित जो कि पटवारी द्वारा सत्यापित हो, अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र पर जा कर निर्धारित समयावधि के अंदर अपनी मक्का व धान की फसल का बीमा करवा लें ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मक्का व धान फसल के जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है, उनकी भरपाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। खडी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमों तथा सुखे, लम्बी, शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव से सुरक्षा प्रदान करता है।
उन्होंने बताया कि यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है तथा अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि-भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति के मामले में भी दिया जाता है।
उन्होंने जिला के किसानों से कहा कि मक्का व धान की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी नक्ल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसे अपने लोकमित्र केन्द्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें।
उन्होंने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों की फसलों को बीमा के अंतर्गत लाने में सहायता प्रदान करें।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कम्पनी बिलासपुर के जिला प्रबंधक के मोबाईल नम्बर 98570-75081 से सम्पर्क कर सकते है।