कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने एडवोकेट जनरल को सुखना झील के साथ लगते इलाके के निर्माणों सम्बन्धी हाईकोर्ट के फ़ैसले को जाँचने के लिए कहा

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चंडीगढ़, 3 मार्च: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा को सुखना झील के साथ लगते इलाके में निर्माणों के सम्बन्ध में हाईकोर्ट द्वारा जारी किये हुक्मों को जाँचने के लिए कहा है।
आज यहाँ विधानसभा के बाहर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने फ़ैसले की कॉपी आज ही प्राप्त की है और एडवोकेट जनरल द्वारा इसको जाँच कर अपनी सिफारशें दीं जाएंगी।
एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इस मसले के हल के लिए वैधानिक या न्यायिक स्तर पर फ़ैसला लेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों के साथ हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाऐंगे।’’
सुखना झील को कानूनी तौर पर मान्यता देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके साथ लगते इलाके में सभी अनाधिकृत ढांचों को तीन महीने में ढाहने के हुक्म देते हुए दोनों राज्यों पर जुर्माना भी लगाया है