प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान आगामी 31 जुलाई तक करवाये फसलों का बीमा:कैप्टन मनोज कुमार

डीसी रोहतक कैप्टन मनोज कुमार

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योजना सभी किसानों के लिए है वैकल्पिक
रोहतक, 12 मई,2021 उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने किसानों का आह्वïान किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आगामी 31 जुलाई 2021 तक अपनी खरीफ की फसलों का बीमा करवाकर जोखिम मुक्त हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसान को जोखिम मुक्त करके खुशहाल बनाना है तथा देश को सम्पन्न बनाना है।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान मौजूदा खरीफ सीजन में अपनी धान, बाजरा, कपास तथा मक्का फसलों का बीमा करवाये। योजना के तहत विभिन्न फसलों की बीमित राशि व बीमे की प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। धान फसल के लिए बीमित राशि 35699.33 रुपये व मक्का के लिए 17849.89 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसी प्रकार योजना के तहत इन फसलों के लिए प्रीमियम राशि भी निर्धारित है। किसानों को धान के लिए 713.99 रुपये, कपास के लिए 1732.50 रुपये, बाजरा के लिए 335.99 रुपये व मक्का के लिए 356.99 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किये गये प्रावधान के अनुसार ओलावृष्टिï, जलभराव व आसमानी बिजली से खड़ी फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जायेगा। धान फसल में जलभराव को छोडक़र अन्य स्थितियों से नुकसान होने पर मुआवजा दिया जायेगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अन्दर फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम खेत स्तर पर देने का प्रावधान है। गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जायेगा।
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है। मौजूदा ऋणी किसान 24 जुलाई से पहले संबंधित बैंक शाखाओं में अपेक्षित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके संबंधित सीजन के लिए विकल्प ले सकते है। यदि कोई किसान पहले नियोजित फसल को बदलाता है तो बैंक में अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई) तक बैंक में फसल बदलाव के लिए सूचित करना होगा।
गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाने के लिए बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि एजेंट, सीएससी सेंटर अथवा बैंक शाखा से सम्पर्क करें। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 तक अपनी फसलों का बीमा करवाकर सभी किसान इस योजना का लाभ उठाये। अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें। योजना का पूरा विवरण कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वैबसाइट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है।