भवन अनुज्ञा में हो पेड़ लगाने का स्पष्ट प्रावधान 

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भवन अनुज्ञा में हो पेड़ लगाने का स्पष्ट प्रावधान 

 जून 7

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने व प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से जन-सहभागिता के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अंकुर कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक भवन अनुज्ञा में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-67 के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा। श्री सिंह ने कहा कि जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि भवन निर्माण के साथ कितने पेड़ लगाना होगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नये प्रावधान में 100 वर्ग मीटर से छोटा भू-खण्ड होने पर पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण किया गया है, यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही आधिपत्य प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। निर्देशों का पालन समस्त शासकीय परियोजनाओं, विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित समस्त योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि में सुनिश्चित किया जाये। किये गये वृक्षारोपण के लिए भूखण्ड स्वामी अंकुर कार्यक्रम के तहत वायुदूत मोबाइल एप पर पंजीयन कर ‘प्राणवायु पुरस्कार’ के लिए प्रतियोगी हो सकते हैं।