एसडीएम ने ली उपमंडल स्तरीय अधिकारियों की बैठक, लॉकडाउन को पूर्णत: लागू करवाना सुनिश्चित करे अधिकारी
पिहोवा 6 मई उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आमजन को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर सरकार के निर्देशानुसार आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है।
एसडीएम सोनू राम ने बुधवार को उपमंडल के अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश भर में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। उपमंडल क्षेत्र में भी उक्त आदेशों की पालना के लिए प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सभी लोगों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। किसी भी नागरिक को उक्त लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के तहत जारी आदेशों में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी को इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जिन अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेंगी, उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।
स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन सम्बधित सेवाएं रहेंगी जारी
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य लॉकडाउन के दौरान निरंतर जारी रहेंगे। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी। कृषि से संबंधित कार्य निरंतर जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती है। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती है। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से लॉकडाउन में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी

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