लाॅकडाउन के दौरान परमिट से वंचित वाहनों को कर में छूट

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जयपुर, 7 अगस्त। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की परिस्थिति में राष्टंव्यापी
लाॅकडाउन की अवधि के दौरान विक्रय किये गए ओम्नी बस श्रेणी के स्पयेर परिवहन वाहनों के लिये देय मोटरयान कर 1⁄4 मोटर व्हीकल टैक्स 1⁄2 में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्राी ने वित्त विभाग तथा परिवहन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर यह संवेदनशील निर्णय लिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में लाॅकडाउन के दौरान परमिट जारी नहीं होने के चलते किसी भी
परमिट श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं होने वाले 8 एवं अधिक बैठक क्षमता के ओम्नी बस श्रेणी के वाहनों को 1 अप्रेल से 30 जून 2020 की अवधि के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दी जायेगी। साथ ही, इन वाहनों को जुलाई 2020 के लिये देय कर में 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी। ज्ञातव्य है कि प्रसंगगत अवधि में परमिटशुदा बसों के लिये इस प्रकार की कर छूट पूर्व में 24 जून 2020 को प्रदान कर दी गई थी।
मुख्यमंत्राी के इस निर्णय से प्रदेश में लगभग 425 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा
और राजकोष पर 2.05 करोड रूपये का भार आएगा।