सीआरआईडी सभी नागरिक संसाधनों की सूचना के प्रबंधन के लिए नोडल विभाग
चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 के प्रशासन को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
चूंकि सीआरआईडी सभी नागरिक संसाधनों की सूचना के प्रबंधन के लिए नोडल विभाग है और विवाह पारिवारिक संरचना सूचना का एक प्रमुख तत्व है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में उचित संशोधन करके हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 और इसके तहत बनाए गए नियमों एवं कार्यों के प्रशासन को सीआरआईडी को हस्तांतरित कर दिया जाए।
यहां यह उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल, 2020 को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के कार्यान्वयन के विशिष्ट कार्य के साथ सीआरआईडी का गठन किया गया था। पिछले डेढ़ वर्ष में परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में 2.48 करोड़ व्यक्तियों के साथ 64 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हुआ है।
सीआरआईडी ने पीपीपी डेटाबेस को जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण प्रणाली से भी जोड़ा है। राज्य सरकार का ऑनलाइन विवाह पंजीकरण पोर्टल http://shaadi.edisha.gov.in सी

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