हरियाणा ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7 ए के तहत एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया लॉन्च

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चंडीगढ़ 8 सितंबर- शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7 ए के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से  नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने आज  से ऐसे आवेदन ऑनलाइन प्रारूप में स्वीकार करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विक्रेता और खरीदार के सभी विवरणों के साथ ही भूमि की भी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म पर ली जाएगी, जिसके लिए एनओसी की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आज लॉन्च किया गया है और इसे विभाग के पोर्टल https://tcpharyana.gov.in  पर उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य आवेदकों को समय पर एनओसी जारी करना है। इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे। यह पेपरलेस  शासन की ओर एक और कदम है।

उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन को वेबहैलरिस सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा और विभाग द्वारा जारी किए गए एनओसी वेबहैलरिस पर दिखाई देंगे। इस प्रकार नागरिकों को अपनी सम्पति पंजीकृत करवाने के लिए पहले विभाग से  जारी किए गए एनओसी को प्राप्त करने और फिर तहसील कार्यालयों में उसे जमा करने के झंझटों से मुक्ति मिलेगी।