हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट

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राज्य के स्थाई निवासियों को ग्रुप-बीऔर सीपदों पर मिलेगी तीन वर्ष की छूट

पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी पांच वर्ष की आयु छूट

चंडीगढ़, 11 नवम्बर 2025

हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।

राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा।

सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं