हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘विवाह पंजीकरण योजना’ की शुरूआत की गई हैं

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चंडीगढ़, 16 जुलाई- हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘विवाह पंजीकरण योजना’ की शुरूआत की गई हैं। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रूपए व मिठाई का डिब्बा दिया जाता है। जो व्यक्ति ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ में कवर नही होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक  को ऑनलाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने इस योजना की पात्रता शर्तो के बारे में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।