हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अनुचित साधन सम्बन्धी केसों (यू.एम.सी.) की 4 दिसंबर 2020 को सुनवाई

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अनुचित साधन सम्बन्धी केसों (यू.एम.सी.) की 4 दिसंबर 2020 को सुनवाई

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अनुचित साधन सम्बन्धी केसों (यू.एम.सी.) की 4 दिसंबर 2020 को सुनवाई

चंडीगढ़, 2 दिसम्बर

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सैकेण्डरी व  सीनियर सैकेण्डरी (स्वयंपाठी/मुक्त विद्यालय) की जो परीक्षाएं अक्तूबर-2020 में संचालित करवाई गई थी, उन परीक्षाओं में अनुचित साधन सम्बन्धी केसों (यू.एम.सी.) की सुनवाई बोर्ड मुख्यालय पर 4 दिसंबर 2020 को होगी।

          यह जानकारी देते हुए बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (स्वयंपाठी/मुक्त विद्यालय) परीक्षा के परीक्षार्थियों द्वारा बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करवाए गए दूरभाष नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दे दी गई है।

          उन्होंने आगे बताया कि अनुचित साधन के केसों (यू.एम.सी.)से संबंधित परीक्षार्थियों की सूची हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड  वैबसाईट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसे सभी परीक्षार्थी निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें।