हरियाणा सरकार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है, इसके लिए शिक्षा ऋण योजना भी चलाई गई है

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है, इसके लिए शिक्षा ऋण योजना भी चलाई गई है। कोई भी महिला इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकती है।
इस बारे मे जानकारी देते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरुक करना है। उन्होंने बताया कि पहले अत्याधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर अधिक ब्याज दर के कारण महिलाएं अपनी शिक्षा पूरी नही कर पाती थी, लेकिन हरियाणा महिला  विकास निगम ने  बैंकों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की। इस योजना से महिलाएं अपनी व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातक ,स्नातकोत्तर या चिकित्सा  आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
उन्होंने पात्रता संबंधी शर्तों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा। इस योजना के तहत हरियाणा की प्रत्येक महिला ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नही हैं।