हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री अनूप धानक ने बताया कि जींद में जिला योजना, स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा 147.83 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

ANUP DHANAK
हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 पूरे हरियाणा राज्य में 15 जनवरी 2022 से लागू होगा।

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चंडीगढ़, 20 दिसम्बर 2021

हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री अनूप धानक ने बताया कि जींद में जिला योजना, स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 659.98 लाख रुपये और वर्ष 2021-22 (15.12.2021 तक) के दौरान 147.83 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

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यह जानकारी श्री अनूप धानक ने आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक श्री कृष्ण लाल मिड्ढा द्वारा जींद जिले में डी-प्लान के तहत सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश अप्रैल, 2010 में तैयार किए गए थे और मई, 2016 में इसे और संशोधित किया गया था।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री अनूप धानक ने बताया कि जिला योजना, स्कीम के तहत धनराशि का वितरण जनगणना-2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। इसके अलावा, जिले के भीतर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में धन वितरित किया जाता है। जींद जिले में भी इसी मापदंड के अनुसार धनराशि का वितरण किया गया है।