जयपुर, 3 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए अनुकम्पात्मक आधार पर विभिन्न जिलों से प्राप्त उचित मूल्य दुकान आवंटन के कुल 72 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इससे मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष में छूट, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकम्पात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी।
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शिथिलन के प्रकरणों में बीकानेर का 1, चूरू के 3, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 2, जयपुर प्रथम के 5, जयपुर द्वितीय के 3, झुंझुनूं के 4, जोधपुर प्रथम के 2, जोधपुर द्वितीय का 1, कोटा प्रथम का 1, कोटा द्वितीय का 1, करौली के 2, राजसमंद का 1, सिरोही का 1, नागौर के 2, सीकर के 9, जालौर के 3, बारां के 2, अलवर के 7, उदयपुर प्रथम के 4, टोंक के 2, अजमेर प्रथम के 5 और झालावाड़ के 5 प्रकरण शामिल हैं।
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