उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 6 जून, 2022 को 11 बजे से सायं 4 बजे तक अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय में की जाएगी

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

चण्डीगढ़, 3 जून – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 6 जून, 2022 को 11 बजे से सायं 4 बजे तक अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय में की जाएगी।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें  मुख्यतः: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

 

और पढ़ें :-
ग्लोबल वार्मिंग और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के दोहरे मुद्दे को हल करने के लिए साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहिए : कश्यप