व्यापारियों पर प्याज की स्टाक सीमा लागू की

Government imposes stock limit on onions to curb price rise

व्यापारियों पर प्याज की स्टाक सीमा लागू की

जयपुर, 4 दिसम्बर

खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉफ सीमा मानदंड लागू करने का आदेश जारी किया है। खाद्य विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्राण) आदेश 1980 के शेड्यूल-ा के मद संख्या 8 पर प्याज को जोड़ा है। केन्द्र सरकार की थोक विक्रेताओं के लिए 25 मीटिंम टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीटिंक टन निर्धारित है। यह स्टॉक सीमा आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। विभाग ने जिला कलक्टरों और जिला रसद अधिकारियों को स्टॉक सीमा की जॉच के लिए लिखा है।