हरियाणा में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढऩे वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी

Haryana: Tuition fees not be charged from girl students pursuing post-graduation having family annual income of less than Rs 1.80 lakh

हरियाणा में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढऩे वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी

चंडीगढ़, 22 मार्च- हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढऩे वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा-निर्देशों बारे प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के  प्राचार्यों को पत्र लिखा है।