काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को सौंपा गया है

चण्डीगढ, 8 सितम्बर 2021 केन्द्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तैयार करने तथा युनिक आई.ई.कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को सौंपा गया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नागरिक सुविधा केन्द्रों पर अपना पंजीकरण करवाना होगा ।
हरियाणा के श्रम विभाग के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पंजीकरण हेतू भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकर, छोटे किसान, कृषि व इससे सम्बंधित अन्य क्षेत्रों में लगे मजदूर, पशु पालक, स्वयं रोजगार कर्मी, स्ट्रीट वैंडर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मछली पालक मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले, घरेलू कामगार, कारपेंटर, पलम्बर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, मनरेगा श्रमिक, लोडिंग अनलोडिंग में लगे मजदूर व अन्य सभी श्रमिक जो कि किसी भी सरकारी सेवा व संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है तथा वे पीएफ, ईएसआई व एनपीएस के खाताधारक व आयकर दाता नहीं है एवं उनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, वह सभी अपने नजदीक के अटल सेवा केन्द्रों एवं नागरिक सेवा केन्द्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है तथा इसके लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के समय आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी और मोबाइल नम्बर जोकि आधार नम्बर से जुड़ा हो होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि श्रमिक को यूनिक आईडी कार्ड के माध्यम से भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अंसगठित श्रमिकों के लिए चलाई जा रही व भविष्य में शुरू होने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पंजीकरण के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकारों के पास किस-किस वर्ग व कार्य क्षेत्र में असंगठित श्रमिक कार्यरत है, राज्यवार उनकी संख्या आदि को चिह्निïत किया जा सकेगा।
इससे असंगठित श्रमिकों के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों की पहचान तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पंहुचाने में भी डाटा बेस बहुत ही सहयोगी व लाभकारी सिद्ध होगा।