मतगणना के बाद नहीं निकाला जा सकेगा किसी भी तरह का विजय जुलूस
मतगणना की तैयारियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, 2 मई को कोविड संबंधी
दिशा निर्देशों की पालना के साथ होगी मतगणना
भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए मतगणना के लिए उठाए एहतियातन कदम
जयपुर 28 अप्रैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2 मई को होने वाली
विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से
पालना की जाएगी। उन्होंने इस बारे में संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी
किए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान बिना डबल वैक्सीन प्रमाण पत्रा या
आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रस्तुत किए किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं
दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मुख्य भवन एवं मुख्य भवन के बाहर क्वारंटीन
सेन्टर स्थापित किया जायेगा और इन केन्द्रों पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की नियुक्ति की
जायेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष में मतगणना दल एवं काउन्टिंग ऐजेन्ट्स को विभाजित
करने वाली जाली पर पारदर्शी पोलिथीन शीट लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की
आशंका से बचा जा सके।
श्री गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर दक्ष चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को
आवश्यक दवाओं के साथ नियोजित किया जाएगा। साथ ही मतगणना स्थल पर 2 वेंटीलेटर,
ऑक्सीजन बैड तथा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आवश्यकता होने पर उनका तत्काल
प्रयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अधिक संख्या में
व्यक्ति एकत्रित नहीं हों इसलिये मुख्य द्वार पर 2-3 जगह डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाये जाएंगे।
मतगणना स्थल के प्रत्येक प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनिंग करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
के अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मतगणना स्थल में प्रवेश करने वाले सभी
वाहनों का भी सैनिटाईजेशन करवाया जाएगा।

English






