चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (गु्रप सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
अब इन नियमों को हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (गु्रप सी) सर्विस (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (गु्रप सी) सेवा नियम, 1986 (जिसे अब हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (गु्रप सी) सर्विस (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा) के नियम 5 में, ‘‘पैंतीस वर्ष’’ और ‘‘सत्तरह वर्ष’’ शब्दों के स्थान पर क्रमश: ‘‘बयालीस वर्ष’’ और ‘‘अठारह वर्ष’’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
संशोधन तबला वादक या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही नियुक्त उक्त कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा पदोन्नति के खंड (क्लॉज) में किया गया है।
नए हरियाणा शैक्षणिक महाविद्यालय कैडर (गु्रप सी) सर्विस (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ तबला वादक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के पास तबला वादक के रूप में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
इसी बीच प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा पदोन्नति के लिए कर्मचारी को किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार में तबला वादक के रूप में 20 वर्ष का अनुभव और मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए।

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