कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जिला पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

हिसार 11 मई,2021
ई-पास का दुरुपयोग करने वालों पर भी होगी कार्रवाई।
डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत विभिन्न पाबंदियां लगाते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनकी उल्लंघना करने वालों पर पुलिस विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर थाना सिविल लाइन में 3, थाना सदर व एचटीएम में 1-1 तथा थाना शहर हिसार में 2 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग अंकित कर कार्यवाही की गई है।
डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आपातकाल में आवागमन के लिए ई-पास जारी कर रहा है। संज्ञान में आया है कि कुछ नागरिक ई-पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर कोई नागरिक ई-पास का दुरुपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग अंकित कर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की कालाबाजारी के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 100, 01662-237150 पर सूचना दे सकते है, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा।
डीआईजी ने मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान हिसार शहर का दौरा कर जिला पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को आयुष क्वाथ इम्यूनिटी बूस्टर के पैकेट प्रदान किए ताकि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाने के साथ स्वयं भी कोरोना संक्रमण से बच सकें। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहा है। अत: आमजन लॉकडाउन के नियमों की पालना करे और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले।