चण्डीगढ़, 19 अप्रैल: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष स. मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि आज दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी के अदालत में सख्त विरोध के कारण दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू का पुलिस रिमांड लेने में फेल हो गई।
उन्होंने बताया कि आज अदालत में दिल्ली पुलिस द्वारा दीप सिद्धू का पुलिस रिमांड हासिल करने का पुरज़ोर प्रयास किया गया। कमेटी द्वारा वकील जसदीप सिंह ढिल्लों व अभिषेक वर्मा ने दिल्ली पुलिस की मांग का ज़ोरदार विरोध किया और बताया कि दीप सिद्धू पिछले 80 दिनों से न्यायिक हिरासत में है व दिल्ली पुलिस ने तब इसके पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। यह मांग तब की जब दीप सिद्धू के पहले केस में ज़मानत मंज़ूर हो गई तो पुलिस ने उसके रिहा होने से पहले उसे दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस का मकसद केवल नौजवानों को डराने व धमकाने का है व दिल्ली पुलिस की रिमांड की मांग किसी भी प्रकार से जायज़ नहीं है।
इन वकीलों की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने दीप सिद्धू के पुलिस रिमांड की मांग को खारिज कर दिया।
स. सिरसा ने बताया कि दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी ने दीप सिद्धू की इस केस में ज़मानत के लिए अर्जी लगाई है जिसकी सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। उन्होंने विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि 23 अप्रैल को दीप सिद्धू की ज़मानत जरूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे।

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