कोविड -19 के दौरान पशु मेले लगाने और प्रबंधों संबंधी ऐडवायजऱी जारी
हाथों की साफ़ -सफ़ाई और सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की हिदायत
चंडीगढ़, 21 मई:
पंजाब सरकार द्वारा पशु व्यापारियों /वर्करों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए पशु मेले लगाने और प्रबंधों सम्बन्धी विस्तृत ऐडवायजऱी जारी की गई है।
राज्य सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड -19) एक सिस्टमिक बीमारी है जो ज़्यादातर मौकों पर छींक और खाँसी के समय थूक के छींटों के द्वारा साँस के ज़रिये अंदर जाने से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आने से और संक्रमित चीजों /वस्तुओं को छूने से फैलती है। हालाँकि यह वायरस अलग-अलग सतह पर अलग-अलग समय तक जीवित रहता है, परन्तु केमिकल डिसइनफैकटैंट से यह आसानी के साथ ख़त्म हो जाता है। इसलिए यदि सही और समय पर जानकारी हो तो कोरोना वायरस को आगे फैलने से रोका जा सकता है।
सामाजिक दूरी के नियमों की सख्ती से पालना करने की सलाह देते प्रवक्ता ने कहा कि पशु व्यापारी /वर्कर एक दूसरे से हाथ न मिलाने और न ही गले मिलें। पशु व्यापारियों /वर्करों को यह सलाह दी गई है कि वह हर समय कपड़े का मास्क पहन कर रखेें, घर से निकलतने से पहले कपड़े का मास्क पहन लिया जाये और घर वापसी तक इसको पहन कर रखा जाये। मास्क इस ढंग से पहना जाये कि नाक और मुँह अच्छी तरह ढका हुआ हो। कपड़े के मास्क को रोज़मर्रा के साबुन और पानी के साथ धोकर इस्तेमाल किया जाये।
सभी को सलाह दी गई है कि हाथ साफ़ करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनीटाईजऱ (कम से -कम 70 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल) का प्रयोग किया जाये। कम-से-कम 3 एम.एल. सैनीटाईजऱ (लगभग 2 बार दबा कर निकालो) सूखे हाथों पर लगाओ और कम से कम 30 सेकिंड तक रगड़ो। यदि हाथ साफ़ दिखाई दे रहे हों फिर भी हाथों को धोओ या सैनेटाईज़ करो।
हाथ धोने सम्बन्धी प्रोटोकोल के बारे जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने कहा कि जब भी मौका मिले हाथों को साबुन और पानी के साथ कम से -कम 40 सेकिंड तक धोएं, हाथों की तलियों, हाथों का पिछला पक्ष, उंगलियों और अंगूठे के बीच की जगह और कलाईयों को अच्छी तरह रगड़ो। हालाँकि हरेक 2 घंटे बाद हाथ धोने की सलाह दी जाती है। उपलब्धता अनुसार हाथों को साबुन और पानी के साथ धोया जाये या सैनीटाईज़ करो।
लोगों को रेस्पिरेटरी ऐटीकेटस के नियमों की पालना करने की अपील करते हुये प्रवक्ता ने कहा कि खाँसने /छींकने समय मुँह को ढको और टिशू पेपर के साथ ढक्कन को पहल दी जाये। हर बार नये टिशू पेपर का प्रयोग करो और प्रयोग के बाद इसको डस्टबिन में फेंको। यदि रुमाल /टिशू पेपर नहीं है तो नंगे हाथों में खाँसने /छींकने की बजाय मुँह को कोहनी के साथ ढको।
ऐडवायजऱी में यह सलाह दी गई है कि चेहरे, मुँह, नाक, आँखें को न छूआ जाये। खुले में न थूको और ज़रूरत पडऩे पर टायलट के वाशबेसन का प्रयोग करो। किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक जलसा न करो। संभावित संक्रमित स्थानों जैसे कि दरवाज़े के हैंडल, रेलिंग, दीवारों आदि को न छूओ। किसी भी मशीन को बरतने /छूने से पहले उसे 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोकलोराईट के साथ साफ़ करो।
ऐडवायजऱी में कहा गया है कि जिस जिले को प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन /रेड जोन / हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहां कोई भी पशु मेला न लगाया जाये। मेले वाली जगह में लाने से पहले पशु को अच्छी तरह सैनीटाईज़ किया जाये।

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