जयपुर, 23 जून। राज्य सरकार ने प्रदे-रु39या के मरूस्थलीय क्षेत्रोंमें सोनामुखी की पैदावार को ब-सजय़ावा देने के उद्दे-रु39यय सेइसकी उपज की भारत से बाहर निर्यात के लिए खरीदी करने पर क्रय करमें छूट देने तथा निर्यातकों पर पूर्व में लगाई गई
-रु39याास्ति और ब्याज रा-िरु39या माफ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्रीश्री अ-रु39याोक गहलोत ने इस वि-ुनवजयाय में प्र-रु39याासनिक स्वीकृति देकरवाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन करदिया है।प्रस्ताव के अनुसार, सोनामुखी के उपज की निर्यात के लिएखरीद पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम-ंउचय1994 आदि कानूनों के
तहत देय क्रय कर में छूट दी जाएगी। साथ ही, इस औ-ुनवजयाधीय उपजके निर्यातकों द्वारा पूर्व मंे की गई खरीदी पर देय कर और उसपर लगने वाली -रु39याास्ति तथा ब्याज रा-िरु39या को भी माफ किया जाएगा। इसनिर्णय के आधार पर राज्य सरकार कर राजस्व में लगभग 4.32 करोड़रूपए का घाटा वहन करेगी।गौरतलब है कि राजस्थान के पाली तथा बाड़मेर आदिजिलों में सोनामुखी की खेती की जाती है। श्री गहलोत के इसनिर्णय से प्रदे-रु39या में सोनामुखी के उत्पादकों और भारत सेबाहर निर्यात से जुड़े कारोबारियों को लाभ होगा।

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