हरियाणा में अब तक 1000 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किए

चंडीगढ़, 29 जुलाई – देश में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद हरियाणा में अब तक 1000 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किए गये हैं और 137 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब तक 8 निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को भी लाइसेंस जारी किए गये हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क, जो निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस देने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम का उद्देश्य देश में सुरक्षा गार्डों की बढ़ती मांग को विनियमित तरीके से पूरा करना तथा साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, राज्य में निजी सुरक्षा कार्यबल का एक डेटाबेस भी बना हुआ है और पुलिस द्वारा राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उनका उपयोग किया जाता है।
लाइसेंस प्रदान करने बारे विस्तार से बताते हुए श्री विर्क ने कहा कि ऐसे लाइसेंस एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद ही दिए जाते हैं। निजी सुरक्षा एजेंसियों और निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सभी दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। निजी सुरक्षा एजेंसी को लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है और नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नए लाइसेंस देने या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन की औपचारिकताओं को और अधिक सरल बनाने पर कार्य किया जा रहा है और यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।
श्री विर्क ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निजी सुरक्षा एजेंसी या मैनपावर व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास इस संबंध में इस अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस न हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी एजेंसियों के लिए ड्रेस कोड का पालन करना भी अनिवार्य है क्योंकि निजी सुरक्षा गार्ड पुलिस और सशस्त्र बलों के समान वर्दी नहीं पहन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर दंड के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कार्यरत सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।