चंडीगढ़, 22 जून– हरियाणा सरकार ने पी.आर.टी/सी.एंड.वी अध्यापकों से टीजीटी विज्ञान अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय अधिकारियों से केस मांगे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मौलिक शिक्षा विभाग,हरियाणा के निदेशक की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, एससीईआरटी गुरूग्राम के निदेशक तथा यूटी चंडीगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि जिन पी.आर.टी/सी.एंडवी अध्यापकों की नियुक्ति 31 दिसंबर 2017 से पहले की है तथा टीजीटी विज्ञान के पद पर सेवा-नियम-2012 के अनुसार पदोन्नति की सभी शर्तें पूरी करते हैं उनके पदोन्नति के केस 5 जुलाई 2021 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

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