हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान

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चंडीगढ़ 13 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

इन नियमों में हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम और हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम शामिल हैं।

इन सात नियमों में वेतनमान में संशोधन से संबंधित आवश्यक संशोधन के अलावा पहले से ही लिए गए नीतिगत निर्णयों को शामिल करने वाले कुछ और संशोधन भी किए गए हैं। इन नियम पुस्तिकाओं का मुद्रण हो चुका है और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। शेष दो पुस्तकें नामत: हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम और हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम बाद में मुद्रित करवाई जाएंगी।

हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र 26 अगस्त –

हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र 26 अगस्त, 2020 को बाद दोपहर दो बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।