स्कूल वाहनों की राज्य स्तरीय जांच के दौरान 59 वाहन ज़ब्त

152 वाहनों के किये चालान
नियमों का पालन न करने वाले स्कूली वाहनों के विरुद्ध रहेगी जारी मुहिम
चंडीगढ़, 24 फरवरी:
पंजाब राज्य में स्कूली विद्यार्थियों को सुरक्षित यातायात वाहन मुहैया करवाने सम्बन्धी मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुसार आज राज्य परिवहन विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट और स्कूल वाहन स्कीम का उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही करने के लिए राज्य भर में जांच की गई। जिस दौरान 521 वाहनों की पड़ताल की गई जिनमें से 152 के चालान किये गए और 59 वाहनों को ज़ब्त किया गया।
यह जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज बताया कि विभाग ने जि़लों में सिविल और पुलिस प्रशासन के आपसी तालमेल से स्कूली बच्चों की जान का खतरा बनते जा रहे स्कूली वाहनों के खि़लाफ़ शुरु की गई राज्य स्तरीय मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 17 और 8 फरवरी को की गई अपनी दो दिनों की मुहिम के दौरान 7872 वाहनों की चैकिंग की, जिनमें से 2680 के चालान किये गए और 430 वाहनों को ज़ब्त किए गए।
उन्होंने बताया कि यह सारी मुहिम कृषि परिवहन अथॉरिटीज़ के सचिवों, सहायक परिवहन कमिश्नर, सब डिविजऩल मैजिस्ट्रेट (एसडीएमज़) की टीमों द्वारा चलाई गई।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि उल्लंघना करने वालों के खि़लाफ़ भविष्य में यह मुहिम जारी रखी जाएगी, जिससे ‘स्कूल वाहन स्कीम’ के अंतर्गत स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु ऐसे सभी स्कूली वाहन के लिए निर्धारित नियमों की पालना करने को यकीनी बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने समूह जि़ला शिक्षा अधिकारियों डी.ई.ओज़ को हिदायत की है कि वह बच्चों को ले जाने के लिए स्कूल के सभी रजिस्टर्ड वाहनों की सूची तैयार करने और इस सूची को परिवहन विभाग के साथ साझा करें।