जयपुर, 4 सितम्बर। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्रा में 7 सितम्बर से खुलने वाले धार्मिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टंेसिंग एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 27 अगस्त के आदेश में उल्लेखित सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकाॅल की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। श्री नेहरा ने सभी एसडीओ को मेडिकल एवं पुलिस अधिकारियों के साथ इन धार्मिक स्थलों का दौरा करने एवं धार्मिक स्थल प्रबन्धकों को इस बाबत जानकारी देकर पाबंद करने को कहा है। उन्होंने क्षेत्रा में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य नियमों की समझाइश के बावजूद पालना नहीं करने वालों के चालान करने के लिए भी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री नेहरा ने शुक्रवार को जिला कलक्टेंट से वीडियो कांफे्रंस के जरिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को क्षेत्रा में कोविड पाॅजिटिव मरीजों के प्रबन्धन, कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जनजागरूकता के लिए समझाइश, स्थानीय निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए प्रोत्साहित करने सहित कई निर्देश प्रदान किए।
जिला कलक्टर ने कहा कि उपखण्ड क्षेत्रा के जो धार्मिक स्थल 7 सितम्बर से आमजन के लिए खुलने हैं, उनके प्रबन्धकों को अपने धार्मिक स्थलों में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन, लाइन लगाने सहित सभी निर्देशों की पालना स्वयं के स्तर पर करनी होगी। जिला प्रशासन एवं पुलिस उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जांच कर सकेगी और संतुष्ट नहीं होने पर या आदेशों का उल्लंघन होने पर धार्मिक स्थल को आमजन के लिए बंद कराया जा सकेगा। एसपी ग्रामीण श्री शंकर दत्त शर्मा ने सभी पुलिस अधिकारियों को जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ टीम भावना के साथ समन्वय बनाकर कोरोना की स्थितियों का मुकाबला करने को कहा। उन्होंने दिल्ली रोड पर शाहपुरा में स्लिप लेन को खाली करवाने एवं वहां खडे़ टंकों एवं अन्य वाहनों को हटाने को कहा जिससे कोरोना का प्वाइंट डवलप नहीं हो सके। वीडियो कांफे्रंस में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम श्री इकबाल खान, द्वितीय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, तृतीय श्री राजेन्द्र सिंह कविया, चतुर्थ श्री अशोक कुमार, नाॅर्थ श्री बीरबल सिंह, ईस्ट श्री राजीव पाण्डे, दक्षिण श्री शंकरलाल शर्मा, चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
समझाइश के बावजूद नहीं मानने वालों के हों चालान
जिला कलक्टर श्री नेहरा ने निर्देशित किया कि बचाव के उपायों के प्रति लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण जिले में बढ रहा है, इसलिए अवेयरनेस पर जोर दिया जाए। जो व्यक्ति एवं दुकानदार समझाइश के बावजूद मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करें, उनके चालान किए जाएं। इसके लिए सभी एसडीओ एवं तहसीलदार को चालान बुक दे दी गई हैं। साथ ही आयोजनों में निर्धारित से अधिक लोगों के शामिल होने पर नजर रखें। सभी को बताएं की नियमों की पालना ही संक्रमण से बचने का एकमात्रा उपाय है।
छोटा रखें कन्टेन्मेंट जोन
श्री नेहरा ने कहा कि इन्सीडेंट कमाण्डर के रूप में उपखण्ड अधिकारी चिकित्सा एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कन्टेन्टमेंट जोन का निर्धारण करें जो स्थानीय आवश्यकता के अनरूप 50 से 100 मीटर का क्षेत्रा हो सकता है। इस क्षेत्रा में भी आवश्यक आपूर्ति की दुकानें चालू रहेंगी। लेकिन किसी बडे़ क्षेत्रा में कन्टेन्मेंट जोन का निर्धारण करते समय जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की जानकारी में लाएं।
स्थानीय स्तर पर इलाज के प्रयास करें
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्रा में कोविड पाॅजिटिव मरीजों के इलाज की क्षमता बढाने का प्रयास करें। माइल्ड लक्षणों वाले कोविड पाॅजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर चिन्हित करें। निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करें ताकि उनका इलाज वहीं हो जाए और मरीज को जयपुर लाने की जरूरत नहीं पडे़। उन्होंने जयपुर में आरयूएचएस में भी जिला प्रशासन की ओर से एक हैल्प डेस्क लगाने के लिए एसडीओ सांगानेर को निर्देश दिए। ताकि यहंा भर्ती मरीजों परिजनों को उनके मरीज की जानकारी मिल सके। साथ ही सभी उपखण्डों पर सीएचसी में आॅक्सीजन सिलेण्डर के साथ एक वाहन भी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए।

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