पंजाब भर में ऑनलाइन और फिजिकल रूप में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत

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इस लोक अदालत के दौरान 445 बैंचों के समक्ष लगभग 2.5 लाख केस सुनवाई के लिए हुए पेश  
चंडीगढ़, 12 नवंबर:  
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस तेजिन्दर सिंह ढींडसा के दूरदर्शी नेतृत्व अधीन आज राज्य भर में फिजिकल और ऑनलाइन ढंग के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई।
इस लोक अदालत में लोक अदालत के कुल 445 बैंचों में लगभग 2,35,534 केस सुनवाई के लिए पेश हुए। इस दौरान विवाह सम्बन्धी झगड़ों, जायदाद के झगड़ों, चैक बाऊंस केस, मज़दूरी सम्बन्धी मामले, क्रिमिनल कम्पाऊंडेबल केस, अलग-अलग एफ.आई.आरज़ की कैंसलेशन/अनट्रेस्ड रिपोर्टों आदि से सम्बन्धित अलग- अलग लम्बे समय से लटकते आ रहे मामलों पर सुनवाई की गई।
इसके अलावा पक्षों की सहमति के साथ अलग-अलग अवॉर्ड पास किए गए। लीगल सर्विसिज अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के उपबंधों के अनुसार अदालती फीस रीफंड करने का हुक्म दिया गया।
इस मौके पर मैंबर सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी अरुण गुप्ता ने विशेष तौर पर जुडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्स रोपड़ और केंद्रीय जेल रोपड़ का दौरा किया और मुकदमेबाज़ों को अपने मामलों का लोक अदालत के द्वारा निपटारा करने की अपील की।
जरूरतमंद व्यक्तियों ख़ास तौर पर दबे-कुचले वर्गों को किसी भी किस्म की कानूनी सहायता मुफ़्त प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1968 संबंधी भी जागरूक किया गया। अदालतों के परिसर में जि़ला और तालुका स्तर पर स्थापित फ्रंट दफ़्तर, मुकदमेबाज़ों को मुफ़्त और प्रभावशाली कानूनी सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं।
इस मौके पर अतिरिक्त मैंबर सचिव स्मृति धीर ने भी लोक अदालतों के फ़ायदों के बारे में मुकदमेबाज़ों को जागरूक करने के लिए जुडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्स, संगरूर का दौरा किया।