वन्यजीवों की सुरक्षा एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु उठाये गए कदम

दिल्ली, 11 DEC 2023 

जनसंख्या आकलन के अनुसार, एशियाई शेर, एशियाई शेर और हाथियों की संख्या में गिरावट नहीं देखी जा रही है। इन जानवरों की जनसंख्या मूल्यांकन का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.सं एशियाई शेर बाघ हाथी
  वर्ष जनसंख्या  वर्ष जनसंख्या वर्ष
  1. जनसंख्या
1 2010 411 2014 2226 2007 27669-27719
2 2015 523 2018 2967 2012 29391-30711
3 2020 674 2022 3682

 

2017 29964

 

जनसंख्या मूल्यांकन और अवैध शिकार पर नियंत्रण सहित वन्यजीवों और उनके आवासों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

  1. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। अधिनियम किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध करने के लिए किया जाता है।जब्त करने का भी प्रावधान करता है।
  2. डब्ल्यूसीसीबी द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को निवारक कार्रवाई के लिए अलर्ट और सलाह जारी की गई थी।
  3. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से निपटने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 06.02.2021 को सलाह जारी की है।
  4. मंत्रालय ने फसलों को नुकसान सहित मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन पर 3 जून, 2022 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
  5. मंत्रालय ने मानव -हाथी, -गौर, -तेंदुआ, -सांप, -मगरमच्छ, -रीसस मकाक, -जंगली सुअर, -भालू, -नीला बैल और -काला हिरण संघर्ष के शमन के लिए 21.03.2023 को प्रजाति विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में वन और मीडिया क्षेत्र के बीच सहयोग जैसे क्रॉस कटिंग मुद्दों के लिए दिशानिर्देश; मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन के संदर्भ में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा; मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी स्थितियों में भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का समाधान करना।
  6. भारत सरकार ने मानव-बाघ/मानव-तेंदुए/मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देश जारी किए हैं।
  7. जंगली जानवरों और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का नेटवर्क बनाया गया है।
  8. केंद्र सरकार देश में वन्यजीवों और उनके आवास के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं ‘वन्यजीव आवासों का विकास, ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ और ‘प्रोजेक्ट हाथी’ के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  9. योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में फसल के खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए भौतिक बाधाओं जैसे कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा संचालित बिजली की बाड़, कैक्टस का उपयोग करके जैव-बाड़ लगाना, चारदीवारी आदि का निर्माण शामिल है।
  10. स्थानीय समुदाय पर्यावरण-विकास गतिविधियों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल हैं जो वन विभागों को वन्यजीवों की सुरक्षा में मदद करते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।