चंडीगढ़, 2 फरवरी 2024
चंडीगढ़ प्रशासन ने उत्तराखंड राज्य के साथ प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन समझौते पर सार्वजनिक इनपुट को किया आमंत्रित । चंडीगढ़, 2 फरवरी, 2024 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(5) द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और उत्तराखंड राज्य के बीच पारस्परिक परिवहन समझौते के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया है।
मसौदा 30.1.2024 को चंडीगढ़ प्रशासन के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाशन का उद्देश्य इस प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगना है। जनता को इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में या ईमेल के माध्यम से सचिव परिवहन, चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यालय, दूसरी मंजिल चंडीगढ़ सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ को भेजा जा सकता है। ईमेल पता hs-chd@nic.in है। मसौदा अधिसूचना, क्रमांक 2/7/74-H-III(7)-2024/1688 और दिनांक 30.01.2024, परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: chdctu.gov.in पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

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