लुधियाना, 6 दिसंबर 2024
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक सहकारी बैंकों में कम एनपीए के मामले में पंजाब देश में तीसरे स्थान पर है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लुधियाना स्थित राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में यह जानकारी साझा की गई। सबसे अधिक सकल (ग्रॉस) एनपीए प्रतिशत जम्मू और कश्मीर (55.52%) में है और सबसे कम तेलंगाना (0.08%) में है। हालांकि, पंजाब का सकल एनपीए प्रतिशत 0.91% है।
आज जारी एक बयान में, अरोड़ा ने साझा किया कि, मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक सहकारी बैंकों में कुल सकल एनपीए राशि 14,53,742.83 लाख रुपये है, 31 मार्च, 2024 तक सहकारी बैंकों में राज्यवार सकल एनपीए राशि (लाखों में) इस प्रकार है: केरल-.5,09,284.36 रूपए, महाराष्ट्र-3,08,215.20 रूपए, कर्नाटक-1,13,557.75 रूपए, मध्य प्रदेश-69,624.68 रूपए, तमिलनाडु-64,074.76 रूपए, पश्चिम बंगाल-53,108.03 रूपए, उत्तर प्रदेश-42,993.00 रूपए, हिमाचल प्रदेश-40,492.39 रूपए, जम्मू और कश्मीर-30,338.91 रूपए, अंडमान और निकोबार-29,691.35 रूपए, त्रिपुरा-20,887.88 रूपए, आंध्र प्रदेश-17,742.96 रूपए, अरुणाचल प्रदेश-15,334.20 रुपये, मेघालय-14,991.24 रुपये, ओडिशा-14,200.21 रुपये, बिहार-14,027.73 रूपए, असम-13,617.67 रुपये, उत्तराखंड-13,238.45 रुपये, नागालैंड-10,666.37 रुपये, झारखंड-10,422.96 रुपये, पुडुचेरी-8,594.53 रुपये, छत्तीसगढ़-7,252.81 रुपये, गुजरात-6,325.26 रूपए, पंजाब-5,521.95 रूपए, मणिपुर-4,960.48 रूपए, गोवा-4,697.34 रूपए, मिजोरम-2,904.67 रूपए, सिक्किम-2,225.99 रूपए, राजस्थान-1,668.94 रूपए, दमन और दिउ-1,100.89 रूपए, तेलंगाना-990.11 रूपए, नई दिल्ली-634.36 रूपए और चंडीगढ़-355.4 रुपये। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा राज्य में कोई एनपीए राशि नहीं है।
मंत्री ने आगे उत्तर दिया कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 7 स्टेट कोआपरेटिव बैंक (एससीबी), 424 अर्बन कोआपरेटिव बैंक (यूसीबी) और 120 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक (डीसीसीबी) की ग्रॉस नॉन-परफार्मिंग एसेट्स (जीएनपीए) 10% से अधिक हैं।
इसी तरह, रूरल कोआपरेटिव बैंकों (आरसीबी) में लागू किए गए उपायों में 8 जून 2023 को आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना शामिल है, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के दायरे को व्यापक बनाती है। आरबीआई ने 19 अप्रैल 2022 की अधिसूचना के माध्यम से स्टेट कोआपरेटिव बैंकों और डीसीसीबी को नए पूंजीगत साधन जारी करने की अनुमति दी है। आरसीबी को अपनी कुल परिसंपत्तियों के 5% की मौजूदा आवास वित्त सीमा के भीतर कमर्शियल रियल एस्टेट – रेजिडेंशियल हाउसिंग (सीआरई-आरएच) सेक्टर को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

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