केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास फरूखनगर से खेरपुर रोड़ पर अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को पढ़ा भारी

Manohar Lal directs officers to register FIR against owner running an illegal hot mix plant

केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास फरूखनगर से खेरपुर रोड़ पर अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को पढ़ा भारी

चंडीगढ़ 8 जनवरी-केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास फरूखनगर से खेरपुर रोड़ पर अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर उक्त मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है और  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आज ही जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्रवाही के आदेश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा  कि सरकारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी जरूरी है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी हॉट मिक्स प्लांट को सील किया था लेकिन उसे सील तोडक़र दोबारा चलाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी जो आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी।

मनोहर लाल आज गुरूग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने 5 गांवों नामत: गाड़ौली खुर्द, हरसरू, महोम्मदपुर, खांडसा, नरसिंहपुर की जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम द्वारा 2006 में एसईजेड के लिए एक्वायर करने के बाद विस्थापित हुए भू-मालिकों को पुर्नस्थापित करने के मामले में कहा कि इसका पूरा विवरण उन्हें दें और वे स्वयं इस मामले की समीक्षा करेंगे।

इसी प्रकार, मारूति कुंज सोसायटी द्वारा शिकायतकर्ता की जमीन पर पार्क बनाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिसमें बताया गया कि पार्क की कुल 11 कनाल भूमि में से 9 कनाल 9 मरले भूमि शिकायतकर्ता की है और एक कनाल 11 मरला भूमि सोसायटी की है। सोसायटी ने उस पार्क में भवन भी बना रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि संबंधित तहसीलदार दोनों पक्षों को बुलाकर निपटारा करवाए जिसमें सोसायटी निर्मित भवन के अधीन जमीन के बराबर जमीन शिकायतकर्ता को अन्य जगह पर दे।

न्यू कॉलोनी में भी नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन भवन की सील तोडक़र दोबारा निर्माण शुरू करने का मामला पुन: मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, जिसमें बताया गया कि संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण एक सप्ताह के अंदर अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खर्चे पर उस निर्माण को हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार, गांव बजघेड़ा में आरओबी के साथ निगम की जमीन पर अवैध रूप से बंगाली डॉक्टर आदि की दुकानें खोलने के मामले में मुख्यमंत्री ने उस जमीन को भी अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने के आदेश दिए।

रेलवे अधिकारियों द्वारा राजेन्द्रा पार्क और रेलवे लाइन के बीच बने 20 फुट चौड़े रोड़ के कुछ हिस्से पर दीवार बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनो पक्षों का फैसला होने तक दीवार का निर्माण नहीं किया जाए। सेक्टर-104 जारा आवास नामक आवासीय सोसायटी के अलॉटियों की जलापूर्ति संबंधी समस्या का मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से समाधान हो गया है।  जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस सोसायटी को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई निर्माण में कमी संबंधी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी में जाने की सलाह दी।
इस अवसर पर पब्लिक सेफ्टी एडवाइजर श्री अनिल राव, पटौदी के विधायक श्री सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक श्री राकेश दौलताबाद, गुरूग्राम के विधायक श्री सुधीर सिंगला, मेयर श्रीमती मधु आजाद, गुरुग्राम के उपायुक्त श्री यश गर्ग, पुलिस आयुक्त के. के. राव, नगर निगम के आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।