-सूचना तंत्रा मजबूत कर ऐसे आयोजनों को समझाइश और सख्ती से रोकने के निर्देश
-’’नो मास्क नो मूवमेंट’’ सहित जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश
जयपुर, 28 अप्रेल। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान जिले में
भीड़-भाड़ वाले किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूर्णतया रोक के दिशा निर्देशों की शत प्रतिशत पालना करने के
आदेश दिए हैं। पुलिस, राजस्व एवं पंचायती राज अधिकारियों को सम्बोधित आदेश में श्री नेहरा ने कहा है कि
कोरोना के संक्रमण की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रा में सार्वजनिक, सामूहिक, व्यक्तिगत
स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम जैसे प्रसादी, मेला, सवामणी, धार्मिक उत्सव, भजन संध्या, जन्म दिवस पार्टी
इत्यादि के आयोजन नहीं होने पाएं। प्रदेश और जिले में ऐसे सभी आयोजनों पर पूर्णतया रोक है।
उन्होंने इन कार्यक्रमों के आयोजनों की पूर्व सूचना के लिए सूचना तंत्रा को मजबूत करने के निर्देश प्रदान
करते हुए इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ‘‘कोर गु्रप’’ जिसमें स्थानीय प्रधानाध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं का सहयोग लेने को कहा है। साथ ही आशा सहयोगिनी, एएनएम आदि सदस्यों को
सक्रिय करने के लिए निर्देशित किया है।
उन्होंने क्षेत्रा विशेष में भीड़ एकत्रित होने वाले संभावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उस क्षेत्रा में निवास करने
वाले सरकारी कर्मचारी, क्षेत्राीय हलका पटवारी व ग्राम सेवक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एनएनएम
आदि सदस्यों को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना समय पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं
थानाधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं। श्री नेहरा ने चेताया कि यदि ऐसे भीड-भाड़ वाले कार्यक्रमों की सूचना इन
कार्मिकों द्वारा समय पूर्व नहीं दी जाएगी और कोई बडा आयोजन हो जाता है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक
कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
श्री नेहरा ने निर्देशित किया कि कोर गु्रप द्वारा भीड एकत्राण वाले संभावित कार्यक्रम की सूचना सम्बन्धित
उपखण्ड अधिकारी एवं थानाधिकारी को दिए जाने के साथ ही कार्यक्रम आयोजकों को समझाइश कर ऐसे कार्यक्रमों
को आयोजित नहीं होने दिया जाए। साथ ही ‘‘नो मास्क नो मूवमेंट’’ की सख्ती से पालना की जाए और इस सम्बन्ध
में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जाए। श्री नेहरा ने जन अनुशासन
पखवाड़ा की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा
51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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