पी.सी.एस. अधिकारी को जाती सूचक शब्द बोलने के मामले में डिप्टी कमिश्नर जालंधर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिपोर्ट तलब

चंडीगढ़, 19 मार्च:
  पंजाब राज्य अनुसूचित जाती आयोग ने पी.सी.एस. अधिकारी को जाती सूचक शब्द बोलने के मामले में स्यु-मोटो लेते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर (सेवामुक्त आई.ए.एस.) ने बताया कि यह मामला तारीख़ 18-03-2020 के दैनिक भास्कर अखबार में सामने आया था।
‘‘पी.सी.एस. महिला अधिकारी को जाति सूचक शब्द बोलने वाले ऐजंट का ऑडीयो रिकॉर्डिंग वायरल…..’’ शीर्षक के अंतर्गत जालंधर जिले से संबंधित प्रकाशित ख़बर के साथ उनके ध्यान में आया है जिस का स्यु-मोटो लेते हुए उन्होंने प्रकाशित ख़बर को ‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग, एक्ट 2004’ की धारा 10 (2) के अंतर्गत विचारा और इस मसले की पड़ताल डिप्टी कमिश्नर, जालंधर और कमिशनर ऑफ पुलिस, जालंधर के द्वारा करवाकर रिपोर्ट तारीख़ 26 -03 -2020 को दोपहर 11.00 बजे तक आयोग के सामने पेश करने के हुक्म दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग ने यह भी हिदायत दी है कि इस मामले की रिपोर्ट सम्बन्धित उप-मंडल अधिकारी (स) और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा उक्त निश्चित तारीख़ को पेश की जाये।