चंडीगढ़, 6 जुलाई – भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विजन को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है।
आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने बताया कि गत 5 जुलाई को हुई 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मई और जून माह के दौरान किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि आयोग के ध्यान में आया है कि एचएसवीपी द्वारा इस समय 16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। हालांकि, इसकी वेबसाइट पर 53 सेवाएं दर्शाई गई हैं। आयोग ने सरकार से इन सभी 53 सेवाओं को अधिसूचित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के लिए अधिसूचित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है क्योंकि यह समय-सीमा उस दौर की है, जब सेवाएं मैनुअल तरीके से प्रदान की जाती थीं। परंतु अब सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, ऐसे में इसे भी व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने भवन नक्शे की स्वीकृति का उदाहरण देते हुए बताया कि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए 30 दिन की समय-सीमा अधिसूचित की गई है परंतु आवासीय भवनों के मामले में एचएसवीपी की वेबसाइट पर यह केवल 3 दिन दर्शाई गई है।
मुख्य आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि विभिन्न विभागों द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं आमजन को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही मिलें। साथ ही, इस समय-सीमा को भी व्यावहारिक बनाया जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। आयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि
इस साल के अंत तक अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को 551 से बढ़ाकर एक हजार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आयोग न केवल समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करेगा बल्कि इस बारे में आमजन को जागरूक भी किया जाएगा ताकि वे अपने अधिकारों को जानें, उनके प्रति सजग रहें और उनकी मांग कर सकें।
क्रमांक-2021
संजय राठी/सविता
श्री अनूप धानक ने बताया कि सरकार की ओर से यह लिंक चैनल बनाने की तकनीकी मंजूरी दे दी गई है। फरीदपुर-पाबड़ा लिंक चैनल से उकलाना हलके के गांव दौलतपुर, फरीदपुर, भैणी बादशाहपुर, खेदड़, बालक, पाबड़ा, किरोड़ी, कनोह, ईश्वरहेड़ी, श्यामसुख, भैरी अकबरपुर तथा नया गांव के खेतों में नहरी पानी मिलेगा। यह माइनर पाबड़ा लिंक चैनल की 31 नंबर बुर्जी से शुरू होगी।
राज्यमंत्री श्री अनूप धानक ने बताया कि इन गांवों के किसानों की काफी समय से मांग चली आ रही थी कि उनके खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए नया माइनर बनवाने की जरूरत है। किसानों की इस मांग पर अब सरकार की ओर से यह चैनल बनाने की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस निर्णय से हलके के लगभग एक दर्जन गांवों के हजारों किसानों को फायदा मिलेगा। इससे एक और जहां खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरी पानी मिल सकेगा वहीं गांवों में भी पीने के पानी की समस्या खत्म होगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसानों को पहले एक सप्ताह नहरी पानी दिया जाता था लेकिन अब फरीदपुर-पाबड़ा लिंक चैनल के बनने से किसानों को महीने में 2 सप्ताह नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

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