चंडीगढ़, 23 जुलाई – शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए प्रशासनिक आदेश में हुई लिपिकीय गलती में सुधार कर नया आदेश जारी किया गया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कुछ लिपिकीय गलती हो गई थी, जिसमें तुरंत सुधार कर नया आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय ने संबंधित आदेश के लिए खेद प्रकट किया है । साथ ही आश्वस्त किया है कि त्रुटि के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

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