हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति

सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों राज्य शैक्षिक संस्थानों और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठनों में कुशल, अर्ध-कुशल और अन्य मानवशक्ति की तैनाती करेगी कम्पनी
चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित अन्य एजेंसियों में मानव शक्ति की तैनाती के लिए दो करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।
वर्तमान में राज्य में सेवाओं और मानवशक्ति की नियुक्ति के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही गैर-मानकीकृत नियुक्ति प्रक्रियाओं सहित राज्य में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए नियुक्ति की विभिन्न चुनौतियाँ हैं। इनमें मानवशक्ति को सेवा में शामिल करते समय पारदर्शिता का अभाव; विलंबित भुगतान, भुगतान न करने या वेतन और लाभों के कम भुगतान के माध्यम से निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संविदात्मक मानवशक्ति का शोषण; निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा ईपीएफ की अनुचित कटौती/गैर/कटौती द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन; कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम 1948 के तहत निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा ईएसआई के अनुचित/गैर-जमा द्वारा स्वास्थ्य बीमा के प्रावधानों का गैर-अनुपालन; और निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा मानवशक्ति की तैनाती में आरक्षण नीति पर सरकारी निर्देशों का पालन न करना शामिल है।
उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक कंपनी स्थापित करना आवश्यक हो गया था जो राज्य सरकार की सभी सरकारी संस्थाओं की मांग के अनुसार मानवशक्ति को तैनाती को सुचारू बनाएगी।
कंपनी का उद्देश्य सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों राज्य शैक्षिक संस्थानों और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठनों में कुशल, अर्ध-कुशल और अन्य मानवशक्ति की तैनाती का कार्य करना है। कंपनी आवश्यक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवश्यक मानवशक्ति को तैनात करेगी।
यह हरियाणा में रहने वाले सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले उम्मीदवारों का एक ऑनलाइन रजिस्टर तैयार करेगी और पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर कौशल और तैनाती के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल प्रशिक्षण और लक्षित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों को लक्षित करेगी। कंपनी पहले से ही तैनात मानवशक्ति के लिए निरंतर कौशल प्रशिक्षण और उन्नयन की व्यवस्था करेगी और मांग के आधार पर निजी प्रतिष्ठानों में कुशल और अर्ध-कुशल मानवशक्ति की तैनाती की व्यवस्था करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रभावी रूप से अल्पकालिक और मध्यमावधि की मानवशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करेगी और कुशल, पारदर्शी, टिकाऊ और तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाकर तैनात मानवशक्ति के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करेगी और मानवशक्ति की तैनाती करते समय आरक्षण नीति पर समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। कंपनी के निदेशक मंडल से पूर्वानुमोदन के साथ कंपनी मानव शक्ति की तैनाती से संबंधित अन्य कार्य भी करेगी।
कंपनी की स्थापना के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में दो करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की जाएगी।
हरियाणा के मुख्य सचिव कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होंगे और निदेशक मंडल में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, वित्त विभाग एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिवों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक भी शामिल होंगे जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
अध्यक्ष, निदेशक मंडल और कार्यकारी समिति कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करेंगे। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक को कंपनी के गठन एवं निगमन के लिए अधिकृत किया जाएगा। निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यों और सहायक कार्यों के लिए प्रबंधकीय पदों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।