मंत्रीमंडल ने पंजाब वस्तुएँ एवं सेवाएं कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव को दी मंज़ूरी

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करदाताओं को जी.एस.टी. के अधीन निर्विघ्न कर वसूली के लिए प्रवधानों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की माँग की गई पूरी
चंडीगढ़, 25 अगस्त:
पंजाब मंत्रीमंडल ने मंगलवार को पंजाब वस्तुएँ एवं सेवाएं कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और इस तरह पी.जी.एस.टी. के अधीन कर वसूलने और एकत्रित करने के प्रावधानों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार उक्त विधेयक लागू होने से न सिफऱ् प्रबंधों और प्रक्रियाओं में सरलता आएगी बल्कि इसको उपभोक्ता समर्थकीय भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब वस्तुएँ और सेवाएं कर (संशोधन) विधेयक, 2020 में जी.एस.टी. के अधीन कर वसूलने और एकत्रित करने के लिए बदलाव करने पर विचार किया गया है, जो कि करदाताओं के लिए असरदार और आसान होगा। इस सरल प्रक्रिया में कम्पोजीशन लेई (कर), इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए योग्यता और शर्त, रजिस्ट्रेशन रद्द करने, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की छूट, टैक्स चालान, स्रोत पर कर कटौती, कुछ अपराधों के लिए जुर्माना एवं सज़ा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए औपचारिक प्रबंधों से सम्बन्धित व्यवस्था शामिल हैं।
जि़क्रयोग्य है कि अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सबसे बड़े आर्थिक सुधारों के तौर पर देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तुएँ एवं सेवाएं कर (बाद में जी.एस.टी. के रूप में संदर्भित) लागू किया गया था।