पंजाब ग्राम शामलात भूमि(विनियमन), अधिनियम, 1961 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान

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चंडीगढ़, 13 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब ग्राम शामलात भूमि(विनियमन), अधिनियम, 1961 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

         संशोधन के अनुसार, चूंकि मनीमाजरा खंड हरियाणा राज्य का भाग नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा-2 के परिभाषा खंड से ‘खंड मनीमाजरा’ शब्द को हटाया जाएगा। अधिनियम की धारा-2 (जी) (4) में संदर्भित ‘पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा-3 के खंड (एमएमएम)’ शब्दों के स्थान पर ‘हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-2 के खंड (द्ब1)’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

          इसके अतिरिक्त, कथित नदी प्रभावी क्षेत्र से संबंधित अधिनियम की धारा-2 (जी) के अपवाद खंड (द्ब) को हटाने का भी निर्णय लिया गया ताकि गलत व्याख्या से बचा जा सके। पंजाब सरकार द्वारा इसे पहले ही 1976 के अधिनियम संख्या 19 द्वारा लोपित किया जा चुका है।

         भूमि के प्रचलित पट्टïा मूल्य को देखते हुए और शामलात भूमि पर काबिजों के विरूद्घ दण्डात्मक प्रावधान के रूप में कार्रवाई हेतु जुर्माना राशि की 5000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की वर्तमान दर को हर वर्ष भूमि के क्लैक्टर रेट के एक प्रतिशत के बराबर की राशि से अनधिक दर तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है लेकिन यह भूमि के वर्तमान कलैक्टर दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।